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छत्तीसगढ़

स्कूल बस चालकों का कराया गया नेत्र प्रशिक्षण, दिया गया यातायात नियमो की जानकारी

धमतरी। पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक यातायात मणिशंकर चन्द्रा के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी सत्यकला रामटेके के नेतृत्व में स्कूली बच्चों के सुरक्षा,सुरक्षित परिवहन को देखते हुये पुलिस, परिवहन एंव स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शैक्षिणिक संस्था एंव संस्थाओं में लीज अनुबंध के तहत संचालित करने वाले बसों का फिटनेश, परमिट, बीमा, प्रदुषण एंव परिवहन विभाग मंत्रालय द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 नियम 76 “ख” स्कूल बस अनुज्ञा पत्र के शर्तों के बिन्दुओं पर नगरी रोड भोयना स्थित नवीन परिवहन कार्यालय के परिसर में स्कूल बस चेकिंग किया गया।

साथ ही स्कूल बच्चों की सुरक्षा को महत्त्वपूर्ण बताते हुये स्कूल बस चालको को धीमीगति से वाहन चलाने, बस की सभी खिडकी एंव गेट को बंद रखने, वाहन में केयरटेकर या परिचालक साथ रखने बच्चोंं को लाने ले जाने के दौरान रोड किनारे वाहन खड़ी कर उतारने चढ़ाने बस की अंदर नीले रंग का बल्ब लगाने व चालू रखने प्रेशरहार्न का उपयोग नही करने की दी जानकारी।

आपातकालिन दरवाजा को हमेशा स्थिति में बंद रखने बीच में खोलकर देखने, बसो की नियमित रूप से रखरखाव व स्वच्छ रखने, प्रत्येक सीट के नीचे बस्ता रखने का प्रयाप्त स्थान बनाने वाहन में फस्ट एण्ड बाक्स अग्निशमन यंत्र रखने, वाहनो को ओवरटेक नहीं करने के संबंध में सभी वाहन चालको को जानकारी देकर प्रशिक्षण दिया गया।

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