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उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने की रोक, नहीं कर पाएंगे हड़ताल

सरकार ने अत्यावश्यक सेवा अधिनियम एस्मा लगाया

उ त्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है ,कि उत्तर प्रदेश की किसी भी सरकारी सेवा से जुड़े व्यक्ति अगले 6 महीने तक अब राज्य में हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस आशय के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। pravakta.com को प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेकर राज्य के कर्मचारियों को खड़ा संदेश दिया है ।योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी व सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे ।यह आदेश उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपाधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि आगामी 6 महीने तक सरकार के किसी भी सेवा बजट कर्मचारी हड़ताल नहीं करेंगे। इस आदेश में कहा गया है कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ज्ञात हो कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है, जब उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी 7 दिसंबर को हड़ताल में जाने वाले थे। राज्य सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट ई. एफ. एम. ए . एस्मा का प्रयोग करते हुए राज्य में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दिया है ।इस नियम के अनुसार राज्य के कोई भी सरकारी कर्मचारी संगठन, विभाग, निगम अथवा कॉरपोरेशन से जुड़े कर्मचारी कोई भी आंदोलन नहीं कर पाएंगे ।यह नियम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के कर्मचारियों के ऊपर भी लागू होगा ।उत्तर प्रदेश सरकार की फैसले का असर देशहर के कर्मचारियों में देखा जा रहा है ।कर्मचारी संगठन ने इस फैसले के असर पर नजर बनाए हुए हैं ।उत्तर प्रदेश में 7 दिसंबर को बिजली कर्मियों की हड़ताल होने वाली थी। कर्मचारियों के इस हड़ताल की घोषणा पहले से ही की हुई थी ,जिसको देखते हुए सरकार ने इस हड़ताल को रोकने के लिए ऐसा निर्णय किया है।

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