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Chhattisgarh: बाल विवाह रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए

Chhattisgarh/Raipur/Durg/Bhilai: कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर जिले के विभिन्न स्कूलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं बाल विवाह रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज ग्राम धौराभांठा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में लोकमणि साहू एवं चंद्र प्रकाश पटेल ने ग्राम धौराभांठा के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को भिक्षावृत्ति, बाल विवाह रोकथाम, गोद लेने, पालन-पोषण, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

साथ में उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भारतीय विधि के अनुसार बाल विवाह वह विवाह है, जिसमें या तो महिला की आयु 18 वर्ष से कम हो अथवा पुरूष की आयु 21 वर्ष से कम हो। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, जिसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अथवा प्रेम संबंध कारण हो सकते हैं। उन कारणों पर चर्चा कर उन्हें पूर्णतः समाप्त कर सकारात्मक वातावरण निर्मित करना आवश्यक है। बाल विवाह के संबंध में जानकारी एवं सूचना मिलने पर 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है।

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