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छत्तीसगढ़

कीमती व 32 पौवा शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है। इसी क्रम में 23 जून को थाना अभनपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना अभनपुर क्षेत्रांतर्गत रायपुर रोड स्थित ओव्हर ब्रीज के पास एक व्यक्ति अपने पास बोरी में शराब रखा है तथा बिक्री की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है।

जिस पर अधिकारियों के निर्देशन में व थाना प्रभारी अभनपुर के नेतृत्व में थाना अभनपुर पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम नारायण मेहर निवासी कुरूद धमतरी का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में देशी शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने के संबंध में नारायण मेहर से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी नारायण मेहर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे 32 पौवा देशी शराब कीमती लगभग 4,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 276/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। 

गिरफ्तार आरोपी-

नारायण मेहर पिता स्व. छोटू राम मेहर उम्र 52 साल निवासी कोडापार थाना बिरेझर कुरूद जिला धमतरी।

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