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छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग: 4 बार मतदाता सूची में नाम जोड़ रहा, साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई

Chhattisgarh/ Raipur: नगरीय निकायों के चुनाव एक चरण में होंगे। ग्रामीण निकायों के चुनाव तीन चरणों में होंगे। नगरीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना 22 जनवरी को जारी होगी। उसी दिन से नामांकन शुरू हो जाएंगे। 22 से नामांकन शुरू होंगे, नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है और 11 फरवरी को नगरीय क्षेत्रों में चुनाव होंगे। 15 फरवरी को मतगणना होगी। 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी को पंचायत चुनाव होंगे। शहरी क्षेत्रों में कुल 5970 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। 5 वार्डों के उपचुनाव के लिए मतदान केंद्रों की संख्या 22 है, जबकि संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 1531 है। जबकि अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 131 है।

चुनाव आयोग साल में चार बार मतदाता सूची में नाम जोड़ रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। शहरी क्षेत्रों में कुल 5970 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। 5 वार्डों के उपचुनाव के लिए मतदान केंद्रों की संख्या 22 है, जबकि संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 1531 है। जबकि अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 131 है। चुनाव आयोग साल में 4 बार मतदाता सूची में नाम जोड़ रहा है। इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है।

तीन चरणों में मतदान होगा

पहला चरण 18-02-25

दूसरा चरण 20-02-2025

तीसरा चरण 23-02-2025

यदि आचार संहिता से संबंधित विषय पर तत्काल निर्णय लेना आवश्यक हो तो राज्य चुनाव आयोग से परामर्श कर निर्णय लिया जाए। कलेक्टर की अनुमति के बिना कर्मचारियों और अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि कोई घोषणा नहीं कर सकेंगे और न ही भूमि पूजन या उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाउडस्पीकर के उपयोग, वाहनों की व्यवस्था, विश्राम गृहों एवं भवनों में कक्षों का आरक्षण, स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

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