Home
🔍
Search
Add
👤
Profile
जम्मू और कश्मीरभारतराज्य

Jammu and Kashmir News : यूएपीए के तहत आवासीय घर और वाहन कुर्क  

बारामूला : जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बारामूला में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं के तहत एक आवासीय घर और एक वाहन को कुर्क किया है. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के दौरान एक वाहन जब्त किया गया क्योंकि इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए अवैध हथियारों या गोला-बारूद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था।
यूएपीए की धारा 25 के तहत शक्तियों के अनुसरण में, पुलिस उपाधीक्षक विशेष जांच इकाई बारामूला ने सक्षम अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आतंकवाद की आय के दायरे में कार को संलग्न किया।
इसी तरह, भारतीय दंड संहिता की धारा 307, शस्त्र अधिनियम की 7/27 और यूएपीए की धारा 16, 18, 19, 20 और 38 के तहत एक अन्य मामले की जांच के दौरान, एक आवासीय घर को जब्त कर लिया गया।

पुलिस ने बताया कि यह घर वानिगाम पाईन निवासी स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद के बेटे फारूक अहमद भट का था, पुलिस ने बताया कि इस घर का इस्तेमाल आतंकवादियों को शरण देने के लिए किया जाता था।
यूएपीए की धारा 25 के तहत शक्तियों के अनुसरण में, क्रेरी पुलिस स्टेशन के पुलिस उपाधीक्षक, खालिद अशरफ, जो मामले के जांच अधिकारी हैं, ने सक्षम अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आतंकवाद की आय के दायरे में आवासीय घर को कुर्क कर लिया। . (एएनआई)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button