रांची : राजधानी रांची में नाबालिग बच्ची को कब्रिस्तान छोड़ने का भय दिखाकर भाई ने उसके साथ दुष्कर्म करता था। नाबालिग के अंदर डर पैदा करने के लिए मामा का बेटे ने कई बार उसे अकेले कब्रिस्तान में छोड़ दिया था। जहां मासूम डर से रोती-बिलखती रहती थी। मामले से पर्दा तब उठा जब बच्ची से उसकी शिक्षिका ने उसके क्लास में सो जाने के बाद सवाल किया। 11 साल की मासूम ने अपने साथ हुए हिंसा की पूरी कहानी बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सामने भी बोला है। बच्ची ने बताया कि वह रांची के तुपुदाना में अपने मामा-मामी के यहां रहती है। उसके पिता पंजाब में मजदूर है। उसके मामा का बेटा उसे कब्रिस्तान में छोड़ने ने बात कह कर उसके साथ जबदस्ती करता था। पुलिस ने मामले की जानकारी पाते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट ने भी उसे मामले में दोषी करार दिया है।
इस घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक एक दिन स्कूल जाते वक्त लड़की क्लासरूम में सो गई. इसी बात पर अध्यापक ने उसे टोकते हुए पूछा, “क्या तुम्हें रात को नींद नहीं आती?” उसकी आंखें खुद बोलती हैं. यह सुनकर लड़की रो पड़ी और अपने शिक्षक को अपनी दुर्दशा के बारे में बताया। लड़की ने कहा कि उसकी मां के चचेरे भाई ने उसे रात में कब्रिस्तान में छोड़ दिया, उसे धमकाया और रात में उसका यौन शोषण किया। इस वजह से उसे नींद नहीं आती और वह डर के कारण घर पर अपने रिश्तेदारों को भी इस बारे में नहीं बता पाता। उनके पिता पंजाब में रहते हैं लेकिन उनकी मां उनके साथ नहीं रहती हैं. बच्ची की कहानी सुनने के बाद टीचर उसे लेकर थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई. इसके बाद, POCSO मामला दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई के लिए CWC को भेज दिया गया। खुलासे के बाद लड़की को सीडब्ल्यूसी द्वारा उसके हॉस्टल ले जाया गया. सीडब्ल्यूसी रांची की सदस्य अरुणा सिन्हा ने कहा, लड़की अब सीडब्ल्यूसी की हिरासत में है। बालिकाओं को स्कूलों से परिचित कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। अगले चरण जारी हैं.
मूल रूप से 1 मई, 2023 को पंजीकृत किया गया
विशेष पॉक्सो न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने शुक्रवार को भरवाअड्डा थाना क्षेत्र के जयनगर निवासी संजय रजक उर्फ बूटा रजक को दोषी करार दिया. अदालत की अगली तारीख 6 जनवरी तय की गई है. इस मामले की आज सुनवाई हो रही है. संजय पर एक युवती के अपहरण और बलात्कार का आरोप था। इस संबंध में एक मई 2023 को भरवाड़ा थाने में प्रारंभिक जांच दर्ज की गयी थी. पीड़िता की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में संजय रजक, रघु रजक, फागो रजक, अशोक रजक और बक्तू रजक को आरोपित किया गया था, लेकिन पुलिस ने 29 जून 2023 को संजय के खिलाफ कोर्ट में केवल आरोप पत्र दाखिल किया गया।