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छत्तीसगढ़

राज्य में मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने की कार्यवाही सतत प्रगतिरत

छत्तीसगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के पूर्व प्रदेश में निर्वाचक नामावलीयों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही चल रही है । इस दौरान ठस्व् द्वारा घर-घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची के निर्माण के लिए घर-घर सर्वे में नए अपंजीकृत नागरिकों, मृत तथा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की जा रही है। सर्वे में पाए जाने वाले 18 वर्ष के अपंजीकृत नागरिकों का फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने आवेदन भी भरे जाएँगे।

इस दौरान मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के लिए फॉर्म 7 के माध्यम से नाम विलोपन एवं मतदाता के विवरण में किसी प्रकार के संशोधन अथवा स्थानांतरण हेतु फॉर्म 8 भरा जाएगा। इस बार पुनरीक्षण में अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2023 निर्धारित है अर्थात इस तिथि को या इससे पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकेंगे। आमजनों के लिए आयोग द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हेतु Voter Helpline App एवं Voter Service Portel उपलब्ध है। BLO द्वारा फॉर्म भरने हेतु BLO App का प्रयोग किया जाएगा। इच्छुक नागरिक हार्ड कॉपी में भी फॉर्म भरकर इसे BLO के पास जमा कर सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट में दिनांक 2 अगस्त 2023 को एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को किया जावेगा। पुनरीक्षण में प्राप्त फार्म का निराकरण सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 22 सितम्बर 2023 तक किया जाएगा जिसके उपरान्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा।

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